
'जन्नत' में भ्रष्टाचार का जिन्न: आठ दागी कर्मचारी बर्खास्त, लूट के खेल में ये अधिकारी भी हैं शामिल सभी कर्मचारियों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर सर्विस रूल के अनुच्छेद 226 (2) के तहत कार्रवाई की गई है। इस नियम के तहत सरकार किसी कर्मचारी को 22 साल की सेवा पूरी करने या 48 साल की आयु पर सेवानिवृत्त कर सकती है। October 29, 2021 at 12:01PM
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